मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में एसी ईएमयू रेकों में अग्नि/धुआं संसूचन प्रणाली का प्रावधान।
सभी मेमू, डेमू और लोकोमोटिव में कोचों में सीसीटीवी कैमरा और कैब वॉयस रिकॉर्डर का उपयोग ।
ईएमयू, एमईएमयू, ट्रेनसेट में अग्नि सुरक्षा केबलों का उपयोग ।
एलएचबी पेंट्री कारों में लगे अग्नि शमन प्रणाली और जल धुंध प्रकार के अग्निशामक यंत्र को आईसीएफ पेंट्री कार में लगाया जाना चाहिए।
किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेमू/एसी ईएमयू में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) उपलब्ध कराया जा सकता है।
आपातकालीन टॉक बैक यूनिट के लिए तथा ईएमयू/एसी ईएमयू में वॉयस रिकॉर्डिंग के प्रावधान के साथ चालक और गार्ड के बीच संचार के लिए वॉयस लॉगर उपलब्ध कराया जा सकता है।
सभी प्रकार के कोचों के लिए कोच के सभी घटकों के आधार पर व्यापक अग्नि भार अध्ययन किया जाना चाहिए तथा सामग्री विनिर्देशन तदनुसार तय किया जाना चाहिए।
कोचों में जंग का उचित मूल्यांकन और सुधार।
यात्री क्षेत्र में धूल और शोर को रोकने के लिए अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनों के सभी कोचों में अनिवार्य रूप से वातानुकूलन की व्यवस्था की जाएगी।
उच्च गति वाले कोचों में स्वचालित दरवाज़ा बंद होना।
वंदे भारत ट्रेनसेट
दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की आपातकालीन निकासी की व्यवस्था यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी।
ट्रेन में आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में दरवाजा स्वचालित रूप से खुलने का प्रावधान।
कैब से दरवाजे के संचालन को नियंत्रित करने के लिए अग्नि सुरक्षा केबल का उपयोग किया जाना चाहिए।
आपातकालीन पदचिह्नों के माध्यम से ट्रेन से उतरना/चढ़ना सुविधाजनक नहीं है। साथ ही मुख्य ग्रैब हैंडल को राजधानी ट्रेनों की तरह बाहर रखा जाना चाहिए।