Commission of Railway Safety

Wednesday, 5 February 2025

GOVERNMENT OF INDIA

Roles & Responsibility

Organization > Roles and Responsibility

आयुक्तों की भूमिका/जिम्मेदारियाँ (आईआर अधिनियम 1989 के अनुसार)​

  • गंभीर रेलवे दुर्घटनाओं की जांच।
  • नई रेलवे लाइनों, डबलिंग, गेज परिवर्तन, रेलवे विद्युतीकरण* के उद्घाटन के लिए निरीक्षण, यात्री ट्रेनों के लिए उनकी उपयुक्तता की प्रमाणिकता और उद्घाटन के लिए प्राधिकरण।
  • चलने वाली लाइनों से संबंधित छोटे कार्यों की स्वीकृति।
  • भारतीय रेलवे के मापदंडों (IR SOD) के उल्लंघनों से संबंधित मामलों की स्वीकृति।
  • क्षेत्रीय रेलवे की समय-समय पर सुरक्षा जांच।

आयोग के प्रमुख के रूप में सीसीआरएस की भूमिका

  • आयोग से संबंधित सभी मामलों पर सरकार के मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
  • नए रोलिंग स्टॉक परिचय मामलों’ की स्वीकृति में भूमिका, उनकी सिफारिशों की जांच और रेलवे बोर्ड को अग्रेषित करना।
  • क्षेत्रीय रेलवे और आयुक्त के बीच ‘मतभेद के मामलों’ को सुलझाना।
  • सामान्य नियमों, रेलवे के उद्घाटन के नियम, मापदंडों की अनुसूची आदि में संशोधन के लिए रेलवे बोर्ड के प्रस्तावों की जांच करना और आयोग के विचारों को रेलवे बोर्ड को भेजना, जब भी इसका संदर्भ दिया जाए।
  • मुख्य आयुक्त निम्नलिखित मामलों से भी संबंधित हैं:
    • आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी।
    • आयुक्तों की निरीक्षण रिपोर्ट।
    • आयुक्तों द्वारा की गई वैधानिक जांच की दुर्घटना रिपोर्ट और उनकी राय रेलवे मंत्रालय को अग्रेषित करना।
    • रेलवे मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अंतिम स्थिति को सचिव/नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्तुत करना।